- Registered Office:
- Hindustanvision. N.I.T Faridabad
- T : 0129-4176000
- [email protected]
HindustanVision
Sunday,06 May , 2018)
New Delhi News, 06 May 2018 ; अखिला उर्फ हादिया के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में केरल हाईकोर्ट का शादी रद्द करने का फैसला पलट दिया है. कोर्ट ने कहा कि विवाह हो जाने पर उसे रद्द नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना है.
कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी के बाद भी अगर वर- वधू में से कोई भी विवाह योग्य उम्र से कम हो तो वो लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह सकते हैं. इससे उनके विवाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने के अधिकार को ना तो कोई कोर्ट कम कर सकता है ना ही कोई व्यक्ति, संस्था या फिर संगठन. अगर युवक विवाह के लिए तय उम्र यानी 21 साल का नहीं हुआ है तो भी वह अपनी पत्नी के साथ 'लिव इन' रह सकता है. ये वर- वधू पर निर्भर है कि वो विवाह योग्य अवस्था में आने पर विवाह करें या यूं ही साथ रहें.
बता दें कि कोर्ट के फैसलों के अलावा संसद ने भी घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के प्रावधान तय कर दिए हैं. कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि अदालत को मां की किसी भी तरह की भावना या पिता के अहंकार से प्रेरित एक सुपर अभिभावक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए.
दरअसल, ये मामला केरल का है. अप्रैल 2017 में केरल की युवती तुषारा की उम्र तो 19 साल थी यानी उसकी उम्र विवाह लायक थी पर नंदकुमार 20 ही साल का था. यानी विवाह के लिए तय उम्र से एक साल कम. शादी हो गई तो लड़की के पिता ने बेटी के अपहरण का मुकदमा दूल्हे पर कर दिया.
केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस को हैबियस कॉर्पस के तहत लड़की को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. पेशी के बाद कोर्ट ने विवाह रद्द कर दिया. लड़की को उसके पिता के पास भेज दिया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि दोनों हिंदू हैं और इस तरह की शादी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक शून्य विवाह नहीं है. धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार, इस तरह के मामले में यह पार्टियों के विकल्प पर केवल एक अयोग्य शादी है.
मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की नई धारा बह रही है : सुरेंद्र पूनिया
FARIDABAD NEWS 31 MARCH 2026 : GAUTAM : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेन्द्र पूनिया ने जानकारी देते हुए बताय Read More...
FARIDABAD NEWS 31 MARCH 2026 : GAUTAM : उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि जिले में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सुचारु रूप से जारी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों Read More...
स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा भव्य : जसवंत पंवार सैनी
FARIDABAD NEWS 31 MARCH 2026 : GAUTAM : भारतीय जनता पार्टी ने अपने छह अप्रैल को स्थापना दिवस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरे हरियाणा में जिला टोलियों Read More...
FARIDABAD NEWS 30 MARCH 2026 : GAUTAM : हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने आज नगर निगम फरीदाबाद (MCF) की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सफाई Read More...
FARIDABAD NEWS 30 MARCH 2026 : GAUTAM : यूनियन आपके द्वार" कार्यक्रम के तहत सर्कल सचिव लेखराज चौधरी सहित स्टेट चीफ ऑर्गनाइज़र विनोद शर्मा के नेतृत्व में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन (हेड ऑफिस भिवानी-29 Read More...
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आयुष सिन्हा ने किया ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण
FARIDABAD NEWS 30 MARCH 2026 : GAUTAM : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी आयुष सिन्हा ने आज सोमवार को संबंधित अधिकारियों व राजनी Read More...
FARIDABAD NEWS 30 MARCH 2026 : हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार "समाधान शिविर" की पहल जिला वासियों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। आज सोमवार को सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा क Read More...
FARIDABAD NEWS 30 MARCH 2026: GAUTAM : मान प्रोडक्शन एवं ग्लोबल फ्रेम आर्ट के बैनर तले बनने वाली भोजपुरी फिल्म मोहब्बत कबो मिट ना पाई के लिए कलाकारों के चयन हेतु भव्य ऑडिशन का आयोजन नेहरू ग्राउण्ड स्थित मान प्रोडेक्शन हाऊस Read More...