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Thursday,09 April , 2026
शिक्षित और सुरक्षित बचपन ही समाज की नींव : मयंक भारद्वाज
अक्षय तृतीया पर कुप्रथा को रोकें, 112 पर दें सूचना
FARIDABAD NEWS 09 APRIL 2026 : GAUTAM: भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आज वीरवार को उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा के मार्गदर्शन में आज बल्लभगढ़ तहसील सहित अन्य इलाकों में बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों को यह संकल्प भी दिलाया गया कि वे किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह नहीं करवाएंगे और न ही होने देंगे।
बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज ने बताया कि बाल विवाह न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि यह बच्चों के सुनहरे भविष्य और उनके शारीरिक व मानसिक विकास के साथ एक गंभीर खिलवाड़ भी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह अमान्य है, तथा ऐसा कराने या सहयोग देने पर कानूनी कार्रवाई संभव है। उन्होंने कहा कि कहा कि सरकार बच्चों की शिक्षा, अधिकारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन समाज की भागीदारी के बिना इन्हें प्रभावी बनाना कठिन है। बच्चों का शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित विकास पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब तक लोग बाल विवाह के खिलाफ जागरूक नहीं होंगे, इसे पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है।
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर समस्त आमजन से अपील की है कि बाल विवाह करना एवं कराना कानूनन अपराध है। बाल विवाह निषेध के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह पूर्णतः अवैध है। इस प्रकार के किसी भी विवाह में शामिल होने वाले—चाहे वे माता-पिता हों, रिश्तेदार हों अथवा आयोजक—सभी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास, या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। अतः सभी नागरिकों से अपील है कि वे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में सक्रिय सहयोग करें, कानून का पालन सुनिश्चित करें तथा यदि कहीं इस प्रकार की घटना की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित प्रशासन या अधिकारी को सूचित करें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने यह भी बताया कि यदि कहीं बाल विवाह होने की जानकारी मिले, तो तुरंत उसे रोकने का प्रयास करें और निकटतम पुलिस थाने या चौकी को सूचित करें। इसके अलावा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत प्रशासन अथवा संबंधित विभाग को सूचित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
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